28.1 C
Rajasthan
Thursday, April 23, 2026

मतदान केंद्र पर 200 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध प्रत्याशी नहीं लगा सकेंगे कोई स्टॉल या टेंट

बाड़मेर. लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल 2024 को मतदान होना है। इस हेतु मतदान केन्द्र में और उसके आस-पास 200 मीटर की परिधि में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानानुसार किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी।उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव, 2024 के मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधीय क्षेत्र में आयोग द्वारा प्रतिबन्धित किये गये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जा सके, इस प्रयोजनार्थ निर्वाचन विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गए हैं कि कोई भी अभ्यर्थी मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा। किसी मतदान केन्द्र या एक ही जगह पर एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं वहां ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से परे ऐसे मतदान केन्द्र अथवा मतदान केन्द्रों के समूह के लिए एक उम्मीदवार का केवल एक चुनाव बूथ होगा तथा ऐसे बूथ स्थापित करने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार, रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप से और अग्रिम रूप से उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या के बारे में सूचित करे, जहां उसके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव है व ऐसे बूथ की स्थापना से पहले सम्बन्धित स्थानीय कानूनों के तहत सम्बन्धित प्राधिकारियों या निगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, नगर क्षेत्र समितियों, पंचायत समितियों आदि जैसे स्थानीय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति भी प्राप्त करे। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर काम करने वाले व्यक्तियों के पास उपलब्ध होती है। चुनाव व सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों की मांग पर इसे प्रस्तुत किया जा सके।अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले ऐसे निर्वाचन बूथों हेतु निम्नांकित प्रतिबन्ध लागू रहेंगे(।) सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अतिक्रमण करके ऐसा कोई बूथ नहीं खोला जाएगा।(ठ) किसी भी धार्मिक स्थल या ऐसे धार्मिक स्थल के परिसर में इस तरह के बूथ नहीं खोले जाएंगे।(ब्) ऐसा कोई भी बूथ किसी शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल के निकट नहीं खोला जाएगा।(क्) ऐसे बूथों पर पार्टी के प्रतीक एवं फोटो के साथ केवल एक ही पार्टी का झंडा और बैनर प्रदर्शित किया जा सकता है।(म्) ऐसे बूथों में उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार 4 x 8 फिट से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि स्थानीय कानून बैनर ध् होर्डिंग आदि के लिए कम आकार निर्धारित करते हैं तो स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित प्रतिबंध मान्य होगा।(थ्) ऐसे बूथों की स्थापना और संचालित गतिविधियों पर होने वाले खर्चे को उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में दर्ज किया जाना चाहिए।(ळ) अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियाँ लगाई जा सकेंगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए एक छाता या 10 फिट से अधिक का छोटा तम्बू नहीं होगा।(भ्) ऐसे निर्वाचन बूथ का उपयोग केवल निर्वाचकों को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के एकमात्र उद्देश्य लिए किया जाएगा। इन अनौपचारिक पहचान पर्चियों को आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए, उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनीतिक दल के नाम के बिना मुद्रित किया जाएगा।(प्) किसी भी परिस्थिति में ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को बूथ पर आने की अनुमति दी जाएगी जिसने पहले ही मतदान केन्द्र पर अपना वोट डाल दिया हो।(श्र) बूथों पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक जाने के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे या उन्हें अन्य उम्मीदवारों के बूथों पर जाने से नहीं रोकेंगे या मतदाताओं का अधिकार का प्रयोग करने में किसी अन्य प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। उनका मताधिकार उनकी इच्छा के अनुसार है। विशेष रूप से कोई मतदाता चाहे वह विशेष बूथ पर आकर अनौपचारिक पहचान पर्ची ले ले या वह अपनी मर्जी से चुनाव लड़ रहे किसी भी पार्टी ध् उम्मीदवार के पक्ष में या उसके खिलाफ मतदान करने के लिए, किसी भी बूथ पर आता है, तो किसी भी मतदाता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा।उप जिला निर्वाचन अधिकारी चांदावत ने बताया कि उक्त निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और कानून के तहत सबसे कड़ी कार्यवाई की जाएगी, जिसमें ऐसे बूथों को हटाने तक ही सीमित नहीं है. ऐसे किसी भी उल्लंघन के लिए उम्मीदवारों और या उनके एजेंटों व जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ऐसे निर्वाचन बूथों पर किसी मतदाता को अपनी इच्छा से मत देने से रोकने के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा और ना ही अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आने जाने में बाधा पहुँचायी जायेगी।उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जायेगा एवं आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles